PF Amount Withdraw: आमतौर पर पीएफ की रकम रिटायरमेंट के बाद निकाली जाती है. हालाँकि, ये पैसा शादी, शिक्षा, चिकित्सा व्यय या भूमि खरीद लेनदेन के लिए भी खाते से निकाला जा सकता है।
आप रिटायरमेंट से एक साल पहले पीएफ खाते से 90 फीसदी रकम निकाल सकते हैं. यह रकम आपको किसी संस्था में नौकरी छोड़ने के करीब दो महीने बाद मिलती है. अगर नौकरी करते समय 5 साल से पहले पीएफ राशि निकाली जाती है तो पीएफ राशि पर टीडीएस काटा जाता है।
50 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस काटा जाता है. पीएफ की रकम निकालने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग ऐप पर जाना होगा।
आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी की जॉब चली जाती है तो वो 60 दिनों बाद पीएफ का सारा धन निकाल सकता है।
आपको बता दें कि पीएफ का मतलब है "प्रोविडेंट फंड" (Provident Fund)। ये एक वित्तीय योजना है, जो कर्मचारियों की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। हमारे देश में ये व्यवस्था मुख्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रशासित की जाती है। पीएफ योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है, जो उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
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