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Up kiran,Digital Desk : राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक सहित कुल 10 विधेयक अब विधिवत कानून बन गए हैं। इसकी जानकारी सोमवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने दी। बताया गया कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक अगस्त महीने में विधानसभा के दोनों सदनों से पारित हुआ था, जिसके बाद इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने 21 अगस्त को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

इसके साथ ही जिन अन्य विधेयकों को मंजूरी के बाद अधिनियम का रूप मिला है, उनमें उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 और कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं।

इन विधेयकों के कानून बनने से प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा, कर व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और औद्योगिक नियमों से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव लागू हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना है।

सदन के पटल पर रखे गए अध्यादेश

इसके अलावा विधानसभा के पटल पर कई अध्यादेश भी रखे गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पंचम संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश 2025, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 और उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 शामिल हैं।

इन अध्यादेशों के जरिए सरकार ने पेंशन, शिक्षा, व्यापार और नगरीय प्रशासन से जुड़े मामलों में तात्कालिक बदलाव लागू किए हैं, जिन पर आगे सदन में चर्चा और निर्णय लिया जाएगा।