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उत्तराखंड के कोटद्वार में अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।  मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को इस जघन्य अपराध का दोषी पाया गया है।

घटना का विवरण:

अंकिता भंडारी, जो एक रिसॉर्ट में काम करती थीं, पिछले साल अचानक लापता हो गई थीं।  परिवार और स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, और बाद में पता चला कि उन्हें हत्या कर दी गई थी।  पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और विशेष जांच दल (SIT) ने 500 पन्नों की चार्जशीट पेश की।

कोर्ट का फैसला:

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेज़ी से सुनवाई की और तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।  कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। 

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