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New CJI Justice Sanjiv Khanna: भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के दूसरे दिन ही महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। मंगलवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया।

इस नई व्यवस्था के तहत वकीलों को अब मौखिक उल्लेख के माध्यम से मामलों की तात्कालिक सुनवाई के लिए अनुरोध करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, उन्हें ई-मेल या लिखित पत्र के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत करनी होगी।

CJI खन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब से केवल ई-मेल या लिखित पत्र के जरिए ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। वकीलों को अपने पत्राचार में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण भी बताने होंगे। ये बदलाव पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान मौखिक उल्लेख की परंपरा को समाप्त करता है जो अक्सर तात्कालिक मामलों, जैसे गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई से संबंधित राहत के लिए उपयोग की जाती थी।

चीफ जज खन्ना ने न्यायिक सुधारों के लिए एक नागरिक-केंद्रित एजेंडा तैयार करने की बात कही है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह नागरिकों तक न्याय की आसान पहुंच सुनिश्चित करे और सभी को समान व्यवहार प्रदान करे। जस्टिस खन्ना ने एक दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली थी और उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया है।
 

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