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Up Kiran, Digital Desk: शराब के सेवन और बिक्री से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद अब शहर के मैरिज पैलेसों और बीयर बारों के मालिकों के लिए नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। शुक्रवार को लुधियाना के मिनी सचिवालय में एक्साइज विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने इन नए दिशा-निर्देशों से संबंधित जानकारी दी। इस बैठक में मैरिज पैलेस और बीयर बार के मालिकों, प्रबंधकों को खास तौर पर बुलाया गया था।

शराब की खरीदारी पर नई शर्तें

बैठक में लुधियाना के एक्साइज विभाग के प्रमुख अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब से कोई भी मैरिज पैलेस या बीयर बार शादी, पार्टी या अन्य आयोजनों के लिए ग्राहकों की तरफ से शराब नहीं खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि ग्राहक अब शराब केवल एक्साइज विभाग से मान्यता प्राप्त ठेकों से खरीद सकेंगे। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून की पालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नियमों का पालन करना अनिवार्य

इस दिशा-निर्देश के अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया कि सभी मैरिज पैलेस और बीयर बार को विभागीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें शराब का सुरक्षित स्टोर, सही रिकॉर्ड रखना और ग्राहकों के लिए शराब के सेवन को नियंत्रित करना शामिल है। इसके साथ ही, सभी प्रतिष्ठानों को सुनिश्चित करना होगा कि वे वैरिफिकेशन प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करें।

अधिकारियों की अपील

बैठक में एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने विशेष तौर पर मैरिज पैलेस और बीयर बार मालिकों से अपील की कि वे नए नियमों को पूरी तरह से अपनाएं। इस कदम का उद्देश्य शहर में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इन नियमों का पालन करने से सभी आयोजनों में सुरक्षा और अनुशासन बना रहेगा।