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Up kiran,Digital Desk : महज 4 हजार रुपये की चोरी के झूठे आरोप में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर देने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष (एससी/एसटी) कोर्ट ने आरोपी नरेश यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?

विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना बिस्फी पतौना थाना क्षेत्र की है। घटना के दिन, पीड़ित सुशील कुमार साफी अपने घर के आंगन में मौजूद था। तभी आरोपी नरेश यादव अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। उसने सुशील पर 4,000 रुपये चुराने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और बिना कुछ सोचे-समझे उसके साथ मारपीट करने लगा।

बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर नरेश यादव ने लाठी उठाई और सुशील के सिर पर जोर से वार कर दिया। इस हमले में सुशील गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा।

इलाज के दौरान हो गई थी मौत

घायल सुशील को परिवार वाले तुरंत दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल लेकर भागे। लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। दुर्भाग्य से, इलाज के दौरान सुशील ने दम तोड़ दिया।

मामा ने दर्ज कराई थी FIR, अब मिली न्याय की जीत

इस मामले में मृतक सुशील के मामा दिनेश कुमार ने बिस्फी पतौना थाने में आरोपी नरेश यादव के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी, जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।

अब कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद, मृतक के परिजनों ने इसे "न्याय की जीत" बताया और कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है।