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Up Kiran, Digital Desk: पंजाब की फूड एंड ड्रग्स विभाग ने एक गंभीर कदम उठाते हुए कोल्डरिफ सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला उस वक्त आया है जब मध्य प्रदेश की एक लैब ने इस दवा को नॉन-स्टैंडर्ड घोषित किया। जांच में पता चला कि इस सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल नामक हानिकारक तत्व की मात्रा बहुत अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद जोखिम भरा है।

खतरे की घंटी: बच्चों की जानों से जुड़ी दवा

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की हाल ही में हुई मौतों को इस सिरप से जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि पंजाब सरकार ने इस दवा को तुरंत प्रतिबंधित किया। यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स, तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में बनाया गया था और अप्रैल 2027 तक इसकी वैधता थी, लेकिन अब यह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है।

क्या करें अगर आपके पास है कोल्डरिफ सिरप?

राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी दुकानदारों, अस्पतालों और डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस सिरप को न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें। अगर किसी के पास इसका स्टॉक मौजूद है तो तुरंत drugcontrol.fda@punjab.gov. in पर इसकी जानकारी भेजनी होगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।