meat shop: राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में मीट विक्रेताओं के लिए एक नया नियम लाया गया है। इस नए नियम के अनुसार अब मीट की दुकानों के लिए अपनी दुकानों के बाहर 'झटका' या 'हलाल' लिखना अनिवार्य होगा। इस फैसले को ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कार्यकारी समिति की चौथी बैठक के दौरान लिया गया।
इसके अलावा अब रिहायशी क्षेत्र में मांस के अवशेष प्रतिबंधित हैं। जयपुर में 'हलाल' और 'झटका' मांस की लेबलिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
बता दें कि सावन से पहले जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला माना जा रहा है। मीट बेचने वालों को झटका या हलाल लिखना होगा, रेजिडेंशियल इलाकों में मीट की दुकान पर बैन होगा।
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