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Up Kiran, Digital Desk: हर साल, जैसे ही आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती है, कई करदाता जल्दबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन, अगर आप नहीं चाहते कि आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिले या आपका टैक्स रिफंड अटक जाए, तो आईटीआर दाखिल करने से पहले दो महत्वपूर्ण चीजों की जांच करना बहुत जरूरी है: फॉर्म 26एएस और वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)।

फॉर्म 26AS क्यों महत्वपूर्ण है

फॉर्म 26AS एक महत्वपूर्ण टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। इस फॉर्म में विस्तृत जानकारी होती है कि आपके पैन कार्ड से कितना टैक्स (TDS - Tax Deducted at Source) काटा गया है और सरकारी खाते में जमा किया गया है। इसमें आपके वेतन से काटा गया टीडीएस, बैंक ब्याज पर काटा गया टीडीएस, संपत्ति की खरीद और बिक्री पर काटा गया टीडीएस, म्यूचुअल फंड निवेश पर काटा गया टीडीएस आदि जैसे कई रिकॉर्ड होते हैं।

इसकी जाँच क्यों आवश्यक है? क्योंकि, यदि कोई टीडीएस प्रविष्टि छूट गई है या सही ढंग से नहीं दिखाई गई है, तो आपको टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसका सीधा असर आपके टैक्स रिटर्न पर पड़ता है या आपको अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए, रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रविष्टियाँ आपकी जानकारी और दस्तावेजों के अनुसार सही हैं।

वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) क्या है और आपको इसकी जांच क्यों करनी चाहिए

एआईएस फॉर्म 26एएस की तुलना में अधिक विस्तृत दस्तावेज है। इसमें आपके सभी वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जानकारी होती है, जो आयकर विभाग के पास उपलब्ध होती है। इसमें न केवल टीडीएस के बारे में जानकारी शामिल है, बल्कि बैंक से प्राप्त ब्याज, लाभांश, शेयरों और म्यूचुअल फंडों की खरीद-बिक्री, आपको प्राप्त किराया, विदेशी लेनदेन और यहां तक ​​कि आपके क्रेडिट कार्ड पर बड़े खर्चों के बारे में भी जानकारी शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो एआईएस आपके संपूर्ण वित्तीय प्रोफाइल का खाका है, जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रमुख वित्तीय गतिविधि पर नजर रखता है।

नोटिस से बचने के लिए इसकी जांच करें

यदि आपने अपने आईटीआर में कोई जानकारी नहीं भरी है, लेकिन वह जानकारी आपके एआईएस में दर्ज है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि, आयकर विभाग के पास आपके लेन-देन की पूरी जानकारी होती है और यदि यह आपके द्वारा दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती, तो उन्हें तुरंत आप पर संदेह हो जाएगा। इसलिए, एआईएस की जांच करना बहुत जरूरी है और यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है, तो तुरंत आयकर पोर्टल पर फीडबैक दें और इसे ठीक करवाएं।

आईटीआर कब तक दाखिल किया जा सकता है

कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है (उन मामलों में जहां ऑडिट की आवश्यकता नहीं है)। यद्यपि आईटीआर फाइलिंग फॉर्म अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हुए हैं, फिर भी आप फॉर्म 26एएस और एआईएस देखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।

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