Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। नौ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 8.32 लाख मतदाताओं ने आवश्यक फॉर्म जमा नहीं किए। इन मतदाताओं को बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) ने रद्द सूची में शामिल कर दिया है। इन्हें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट श्रेणियों में बांटा गया है। यदि आपने भी जरूरी फॉर्म नहीं भरे और आपका नाम सूची से हटा दिया गया है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है।
आपत्तियां दर्ज करना
SIR के बाद, 31 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद, जो भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप योग्य हैं, तो वोटर लिस्ट के प्रारूप के प्रकाशन के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आपत्ति जमा कर सकते हैं। इसके बाद, आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। BLO ने 3 लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित घोषित किया है। बड़ी संख्या में वे लोग भी अनुपस्थित सूची में हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा।
नाम जोड़ने के लिए भरें ये फॉर्म
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित होगी। जिनका नाम इस सूची में नहीं होगा, उन्हें मताधिकार प्राप्त करने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए होता है। नाम में बदलाव या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरने होंगे। ये फॉर्म 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और फॉर्म
31 दिसंबर से 30 जनवरी तक: कच्ची मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियाँ
फॉर्म-6: नाम जोड़ने के लिए
फॉर्म-8: संशोधन या स्थानांतरण के लिए
फॉर्म-7: नाम हटाने के लिए
31 दिसंबर से 21 फरवरी तक: 2003 की सूची से मेल न खाने वाले मतदाताओं को नोटिस
25 फरवरी तक: सत्यापन और आपत्तियों का निपटान
28 फरवरी: अंतिम मतदाता सूची जारी




