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Up Kiran, Digital Desk: देश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एक बार फिर पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब वेतन वृद्धि (पेंशन नियम फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉइज) से ठीक पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन की गणना इसी आधार पर की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भी पेंशन की गणना करने से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गणना से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी को कर्मचारी के वेतन में जोड़ने के बाद ही सेवानिवृत्ति राशि यानी पेंशन आदि की गणना की जाती है।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है, जबकि महंगाई भत्ते में वृद्धि उसके ठीक एक दिन बाद यानी एक जनवरी और एक जुलाई को होनी है, तो उसकी पेंशन की गणना करने से पहले वार्षिक वृद्धि का लाभ जोड़ा जाता है। इस वृद्धि को जोड़ने के बाद ही कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली एकमुश्त राशि और उसके बाद पेंशन की गणना की जाएगी।

ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया

केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2006 की धारा 10 के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को की जाती है। वर्ष 2016 में इस वार्षिक वृद्धि को दो भागों, 1 जनवरी और 1 जुलाई, में विभाजित किया गया था। यदि कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है, तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने में एक दिन की देरी होती है। इसका असर कर्मचारी की पेंशन गणना पर भी पड़ता है और कर्मचारियों को इस प्रभाव से बचाने के लिए सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है।

उच्च न्यायालय ने पहले ही आदेश दे दिया था

मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में ही इस संबंध में एक व्यापक निर्णय दिया था और तब से सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। इसके बाद अदालत ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों को अपेक्षित वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। यह निर्णय 2024 में कुछ शर्तों के साथ अन्य समान मामलों पर भी लागू किया गया। अंततः सरकार ने इस संबंध में सभी कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने पूरी कर ली है प्रक्रिया

सरकार ने इसे लागू करने से पहले इस मामले की गहन जांच कराई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में व्यय विभाग और विधि मामलों के विभाग से भी परामर्श किया है और यह सलाह दी गई है कि उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, जो इसके क्रियान्वयन से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। विभाग ने कहा कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि की मंजूरी पर केवल काल्पनिक गणना के आधार पर विचार किया जाएगा।

 

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