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24 वर्षीय लॉ कॉलेज की छात्रा ने आरोप लगाया है कि पूर्व छात्र ने शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज़ होकर 25 जून को वह और उसके दो साथी मिलकर उसे कॉलेज कैंपस के सुनसान कमरे में ले गए। वहां एक आरोपी ने बलात्कार किया, जबकि दो अन्य ने वीडियो बनाया और धमकाया  ।

आरोपियों पर क्या आरोप लगे?

FIR में तीन आरोपी पर आईपीसी की निम्न धाराएं दर्ज की गईं हैं  :

धारा 127(2): जबरन किसी को रोकना या बंदी बनाना।

धारा 70(1): एक से अधिक लोग मिलकर बलात्कार करते हुए या उसमें सहयोग करते हुए।

धारा 3(5): समूह बनाकर अपराध करने पर सभी को दोषी मानना।


क्यों लगे गैंग रेप के आरोप?

कानून के अनुसार, गैंग रेप में यह जरूरी नहीं कि सभी आरोपियों ने बलात्कार की क्रिया की हो। Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि यदि समूह में किसी एक ने पूरा आचरण किया है और अन्य मिलकर मदद या समर्थन करते हैं, तो सभी पर Section 376(2)(g) के तहत समान अपराध लगेगा। इसका आधार है 'common intention' यानी समान इरादा  ।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने यह बार-बार दोहराया है कि गैंग रेप के मामलों में अभियोजन यह साबित करने की कोशिश करता है कि समूह ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया। इस स्थिति में, चाहे सिर्फ एक ने दुष्कर्म किया हो, लेकिन सब आरोपियों को दोषी माना जाएगा  ।

इस केस की सजा क्या हो सकती है?

धारा 70(1) के तहत गैंग रेप की न्यूनतम सजा 20 साल की कठोर कैद है, जो जिंदगी-भर जेल तक बढ़ाई जा सकती है, साथ में भारी जुर्माना भी हो सकता है  । साथ में अन्य धाराओं के तहत और भी सज़ा हो सकती है।

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