Govt New Rule: भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। दरअसल, अब थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता को सख्त किया जाएगा। अगर आप अपनी कार के लिए पेट्रोल या डीजल लेना चाहते हैं, FASTag प्राप्त करना चाहते हैं, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रिन्यू कराना चाहते हैं, तो अब आपके पास वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य होगा।
करोड़ों लोगों पर पड़ेगा इसका असर
वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कड़े कदम उठाएं। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आपके पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो न केवल आपका डीएल रिन्यू नहीं होगा, बल्कि आप पेट्रोल-डीजल खरीदने और FASTag प्राप्त करने में भी असमर्थ रहेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। यह नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में भारतीय सड़कों पर चलने वाले दो में से एक वाहन के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस सड़क हादसों में अजनबी को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बनाया गया है। ये दुर्घटनाओं के मामले में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
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