केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने यानी 1 फरवरी को 2023 का बजट पेश करने जा रही हैं। कोविड पीरियड के बाद अब सब कुछ फिर से ठीक होता नजर आ रहा है।
2023 बजट को लेकर नागरिकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लाखों कर्मचारियों को भी उम्मीदें हैं। तो क्या 9 साल से इंतजार कर रहे इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव, मिलेगी कोई टैक्स राहत? यह कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। मगर इससे पहले हम आपको कुछ टैक्स सेविंग टिप्स बताने जा रहे हैं। इससे आपके टैक्स का बोझ कम होगा।
टैक्स बचाने के लिए जानें कुछ उपाय
आयकर में राहत की उम्मीद है तो इनकम, इन्वेस्टमेंट खर्च और पेंशन प्लान की प्रॉपर प्लानिंग अनिवार्य है। ऐसा करने से आप टैक्स बचा सकते हैं। इन तरीकों को सही तरीके से क्लेम करके आप बहुत टैक्स बचा सकते हैं। आज हम आपको इसी सिलसिले में अहम टिप्स बताने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स में आपको कई तरह से टैक्स छूट मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपको दो लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। NPS में आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपए और 80CCD (1B) के तहत पचास हजार रुपए तक निवेश कर सकते हैं।
होम लोन पर आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। यदि आपने लोन लिया है तो भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वहीं यदि आप किराए के घर में भी रहने वाले हैं तो आप एचआरए के अंतर्गत कर बचा सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के तहत आपको 80GG के तहत टैक्स छूट मिलती है।
यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है। इसमें आपको बीमा प्रीमियम पर 80डी के तहत टैक्स छूट मिलती है। एससीएसएस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ऑफिस में बचत की है तो 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने अन्य खर्चों पर भी टैक्स छूट मिलती है।



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