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Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप स्थापित करना अब पहले के मुकाबले सरल हो जाएगा। राज्य सरकार ने व्यापारियों की सहूलत को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए पहले की तरह कई विभागों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत अब पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग सहित चार विभागों से अनुमति प्रमाणपत्र (एनओसी) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य और आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।

अब 10 विभागों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं

पहले तक पेट्रोल और डीजल पंप के लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को राजस्व, एनएसएआई, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण या नगर निगम, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन विभाग, विद्युत सुरक्षा और बिजली विभाग से एनओसी प्राप्त करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिससे आवेदकों को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता था।

नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से राजस्व, बिजली, लोक निर्माण विभाग और विकास प्राधिकरण-आवास विकास परिषद- औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही एनओसी प्राप्त की जाएगी। बाकी विभागों के लिए आवेदक का स्वघोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।

ऑनलाइन उपलब्ध होगी अनुमति

साथ ही जिलाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित एनओसी आवेदक के यूजर लॉग-इन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेगा। यह कदम राज्य में निवेश और व्यावसायिक सरलता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।