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सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी। मामला साल 2018 में कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का आरोप था। राहुल की यात्रा आज अमेठी में है.

तयशुदा प्रोग्राम के तहत मंगलवार को राहुल गांधी सख्त सुरक्षा के बीच सुबह 11:05 बजे दीवानी न्यायालय पहुंचे। स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर 25-25 हजार रुपए के दो जमानतनामा दाखिल करने आदेश दिया। करीब 15 मिनट कोर्ट में रहने के बाद राहुल गांधी अदालत से निकल गए। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

उल्लेखनीयय है कि जनपद के कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को बंगलुरू में राहुल ने गृहमंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे वो आहत हुआ।

इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया था।  

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