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इलाहाबाद, 19 मई 2025: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।  इस फैसले के साथ ही मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट का रुख स्पष्ट हो गया है।

मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका में मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि सर्वेक्षण को रोका जाए।  कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए पहले के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।  यह आदेश कोर्ट ने 19 मई 2025 को सुनाया।  

इस निर्णय के बाद अब मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण मार्ग प्रशस्त हो गया है।  प्रशासन और पुलिस विभाग इस आदेश के अनुपालन की तैयारी में जुट गए हैं।  मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस निर्णय को निराशाजनक बताते हुए कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है।  

यह मामला पहले से ही विवादित रहा है और अब हाईकोर्ट के इस निर्णय से इसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है।  मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं।  कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब यह देखना होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने आदेश दे रही है, ताकि दोनों पक्षों के अधिकारों का सम्मान करते हुए विवाद का समाधान किया जा सके।

 

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