Sahara Refund Portal: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को निवेशकों के रुपए लौटाने के लिए फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि समूह अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है।
न्यायालय ने सहारा समूह की कंपनियों, SIRECL और SHICL, को 15% सालाना ब्याज के साथ निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कहा था। लेकिन, कोर्ट ने सहारा समूह के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कहा है कि सहारा समूह को अपनी संपत्तियां बेचने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इन संपत्तियों को सर्किल रेट से कम मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता और इसके लिए पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
तो वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद, निवेशकों को अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
SC ने सहारा समूह की ओर से सुनवाई के दौरान की गई देरी को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि 10 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया है।




