अगले पांच से छह महीने में प्रदेश में हजारों पतियों को अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि पॉक्सो के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र की लड़की से शारीरिक संबंध बनाना जुर्म है. भले ही अफेयर करने वाला व्यक्ति लड़की का कानूनी पति ही क्यों न हो!
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि लड़की की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "कई (कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों में से) को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।"
मुख्यमंत्री ने कम उम्र में मातृत्व पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लाने का फैसला किया है। सीएम ने यह टिप्पणी इसी वजह से की है। उन्होंने बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व पर अंकुश लगाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
मातृत्व के बारे में बात करते हुए सरमा ने कहा, “हम कम उम्र में मातृत्व के विरूद्ध बोल रहे हैं। मगर साथ ही महिलाओं को मां बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि, यह समस्याएं पैदा करता है। ईश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि हर चीज के लिए एक उपयुक्त उम्र होती है। मातृत्व के लिए आदर्श आयु 22 से 30 वर्ष है। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, जिन महिलाओं की अभी तक शादी नहीं हुई है, उन्हें जल्द ही ऐसा कर लेना चाहिए।
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