
Up Kiran, Digital Desk: विशाखापट्टनम और अनकापल्ली जिलों में गुरुवार (9 अक्टूबर) को एक साथ दो बड़े आयोजनों के चलते सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है. एक तरफ जहाँ विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में आईसीसी महिला क्रिकेट मैच होना है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी का नर्सीपटनम में एक राजनीतिक कार्यक्रम है. इन दोनों आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक के व्यापक इंतजाम किए हैं.
पुलिस की दो टूक: नियम तोड़े तो खैर नहीं
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरीश कुमार गुप्ता ने बुधवार को साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएगी. उन्होंने बताया कि वाईएसआरसीपी के कार्यक्रम को पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 और 30ए के तहत केवल तय रास्ते, समय और शर्तों के साथ ही अनुमति दी गई है.
डीजीपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कार्यक्रम में तय योजना से हटकर कुछ भी किया गया, जैसे कि काफिले को कहीं और रोका गया या अतिरिक्त भीड़ जमा की गई, तो अनुमति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस तत्काल कानूनी कार्रवाई भी करेगी. उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पद या पार्टी से जुड़ा हो.
सड़कों पर जुलूस या भीड़ जमा करने पर रोक
पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले के रास्ते, जिसमें नेशनल हाईवे-16 और स्टेट हाईवे-38 जैसी मुख्य सड़कें शामिल हैं, पर किसी भी तरह के जुलूस, रैली या भीड़ इकट्ठा करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. वाईएसआरसीपी के आयोजकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने समर्थकों को रास्ते में जमा होने या ट्रैफिक में बाधा डालने से रोकें. पुलिस ने 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए कहा है कि अगर कोई भी भीड़ जुटाने या ट्रैफिक रोकने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
डीजीपी हरीश कुमार ने अधिकारियों को गैरकानूनी तरीके से जमा हुई भीड़ को तितर-बितर करने, बिना इजाजत वाले वाहनों को जब्त करने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पुलिस एक्ट के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही, आयोजकों से एक लिखित अंडरटेकिंग भी ली गई है, जिसमें किसी भी गड़बड़ी या अप्रिय घटना की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी.