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पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के लिए बनाई गई तबादला नीति में संशोधन किया गया है। इसमें विधवाओं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित समेत कई श्रेणी के कर्मचारियों को राहत दी गई है। ऐसी स्थिति आने पर शिक्षक तत्काल तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने स्थानांतरण नीति 2019 की कंडिका संख्या आठ में संशोधन किया है। ऐसे मामलों की मासिक आधार पर सुनवाई होगी। स्थानांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन किये जायेंगे। शिक्षा मंत्री की मंजूरी से आदेश जारी होंगे।

सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति में संशोधन कर्मचारी संघ के सुझावों के बाद काफी विचार-विमर्श के बाद किया गया है। इसमें स्वयं कैंसर रोगी (पति/पत्नी, बच्चे), पति/पत्नी या डायलिसिस पर चल रहे बच्चे, लीवर/किडनी प्रत्यारोपण, 40% से अधिक विकलांगता, विकलांग बच्चे या बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति/युद्ध विधवा/शहीद की विधवा शामिल हैं। जीवनसाथी की मृत्यु पर कर्मचारी को तुरंत दूसरी जगह ट्रांसफर करना जरूरी होगा। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं। इस श्रेणी में ऐसे मामले भी शामिल हैं।

पंजाब शिक्षा विभाग में लगभग 1.25 लाख शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी तैनात हैं। राज्य में 19 हजार से ज्यादा स्कूल हैं। जहां 30 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। सरकार काफी समय से इस नीति में संशोधन की तैयारी कर रही थी। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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