लखनऊ, 10 मई | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खान को 26 महीने की अवधि के बाद जमानत दे दी। आपको बता दें कि उन्हें फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया था।
हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था। मोहम्मद आजम खान को अब किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है.
आपको बता दें कि अंतत: रिहा होने से पहले पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज 88वें मामले में उन्हें अब जमानत लेनी होगी, जिसके बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे.