Azam Khan को हाईकोर्ट से मिली जमानत, फिर भी नहीं हो सकेगी रिहाई, जानें क्यों

img

लखनऊ, 10 मई | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खान को 26 महीने की अवधि के बाद जमानत दे दी। आपको बता दें कि उन्हें फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया था।

Azam Khan

हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था। मोहम्मद आजम खान को अब किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है.

आपको बता दें कि अंतत: रिहा होने से पहले पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज 88वें मामले में उन्हें अब जमानत लेनी होगी, जिसके बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे.

Related News