नई दिल्ली: पिछले कुछ सालों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण देश के कई बैंकों की हालत खराब हो गई थी और स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि रिजर्व बैंक ने पैसों के लेनदेन पर रोक लगा दी थी.
ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी बैंकों के ग्राहकों को हुई. इन घटनाओं से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर बैंक डूब गया तो उनके पैसों का क्या होगा?
अगर कोई बैंक जिसमें आपका खाता है दिवालिया हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपये की रकम मिलती है. दरअसल, नियमों के मुताबिक अगर आपने बैंक खाते में 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम रखी है तो आपको 5 लाख रुपये ही मिलते हैं.
सरकार देती है 5 लाख रुपये तक की गारंटी-
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट के तहत बैंकों में जमा राशि पर गारंटी 5 लाख रुपये है. पहले यह रकम 1 लाख रुपये थी, लेकिन साल 2020 में केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव कर इसकी रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी.
यानी कि जिस बैंक खाते में आपका पैसा जमा है, अगर वह दिवालिया हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपये की रकम वापस मिल जाएगी, भले ही खाते में जमा रकम 5 लाख रुपये से ज्यादा ही क्यों न हो।
हालाँकि, सरकार वित्तीय संकट में फंसे किसी भी बैंक को डूबने नहीं देती है। इसके लिए डूबते बैंक का किसी बड़े बैंक में विलय कर दिया जाता है. यदि फिर भी कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो सभी खाताधारकों को भुगतान करने की जिम्मेदारी DICGC की होती है। इस राशि की गारंटी के बदले DICGC बैंकों से प्रीमियम लेता है।
क्या है कानून और कहां लागू करें?
बैंक डूबने की स्थिति में आरबीआई के नियमों के मुताबिक, एआईडी से जुड़ने के 45 दिनों के भीतर सभी ग्राहकों की जमा और ऋण की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। इसके बाद DICGC को 90 दिनों के अंदर ग्राहकों का पैसा लौटाना होगा.
अगस्त 2022 से जुड़े नए अपडेट में DICGC ने कहा कि वह देश में कुल 2,035 बैंकों का बीमा करता है. इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बैंक बीमाकृत है या नहीं तो आप https://www.dicgc.org.in/FD_ListOfInsuredBanks.html पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आपको बता दें कि पिछले 15 महीनों में देश के 35 बैंकों के 3 लाख ग्राहकों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसके तहत सरकार ने करीब 4 हजार करोड़ रुपये लोगों को लौटाये हैं.
वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने पिछले साल दिसंबर में लोकसभा को बताया था कि देश के 35 बैंकों के 3,06,146 ग्राहकों ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत पैसे का दावा किया है। यह रकम 1 सितंबर 2021 से नवंबर 2022 तक लौटाई गई.
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