दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राशन की होम डिलीवरी के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जैस्मीन सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने कहा कि घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार एक और योजना ला सकती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए खाद्यान्न से वह इस योजना को नहीं चला सकती है। दिल्ली सरकार के राशन डीलर्स और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन ने योजना का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राशन की उचित मूल्य की दुकानें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अभिन्न अंग हैं।