नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर! EPFO ने बदल दिए PF निकासी के नियम, जानिए कब और कितनी बार निकाल सकेंगे पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए ईपीएफ एडवांस विड्रॉल (EPF Advance Withdrawal) की प्रक्रिया और सीमाओं को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। ईपीएफओ द्वारा जारी नई स्मार्ट गाइड के तहत अब यह तय कर दिया गया है कि कोई भी अंशधारक अपनी पूरी नौकरी के दौरान किस काम के लिए कितनी बार पीएफ खाते से एडवांस राशि निकाल सकता है। नए ढांचे में निकासी को तीन प्रमुख श्रेणियों—अनिवार्य जरूरतें, आवास संबंधी खर्च और विशेष परिस्थितियों में विभाजित किया गया है।
बीमारी और इलाज के लिए कोई पाबंदी नहीं
गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। यदि कर्मचारी को स्वयं के या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वह बिना किसी तय सीमा के जरूरत के मुताबिक एडवांस ले सकता है। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं की गई है।
शादी और पढ़ाई के लिए तय हुआ कोटा
बच्चों और आश्रितों की उच्च शिक्षा तथा विवाह जैसे बड़े पारिवारिक खर्चों के लिए निश्चित सीमाएं निर्धारित की गई हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत, शिक्षा से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सदस्य अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार एडवांस निकाल सकते हैं। वहीं, परिवार या स्वयं के विवाह के उद्देश्य से पूरी सर्विस में अधिकतम 5 बार ही निकासी की अनुमति मिलेगी।
मकान, फ्लैट और होम लोन के लिए 5 बार की छूट
आवास से जुड़ी आवश्यकताओं—जैसे नया मकान या फ्लैट खरीदना, जमीन लेकर निर्माण कराना, होम लोन की ईएमआई/प्री-पेमेंट चुकाना अथवा घर की बड़ी मरम्मत कराने के लिए निकासी की सीमा तय की गई है। कोई भी सदस्य अपने पूरे सेवाकाल में इस श्रेणी के तहत अधिकतम 5 बार फंड निकाल सकेगा।
विशेष परिस्थितियों और 75 प्रतिशत बैलेंस का नियम
केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित आपात या विशेष परिस्थितियों के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार एडवांस निकासी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद पात्र कर्मचारी अपने कुल पीएफ बैलेंस (ब्याज सहित) का 75 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं। किसी भी दावे को ऑनलाइन सबमिट करने से पहले कर्मचारियों को अपनी पात्रता और ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम शर्तों की जांच करने की सलाह दी गई है।