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Up kiran,Digital Desk : दिल्ली दंगा 2020 के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दिए जाने के बाद अदालत ने अब चार आरोपियों की रिहाई का आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन अभियुक्तों को जमानत देते हुए 11 शर्तें भी लगाईं थीं, जिनमें शामिल हैं

हर एक आरोपी को ₹2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत बांड देना,

दो स्थानीय जमानती देने की शर्त,

और निर्दिष्ट प्रतिबंधों का पालन करना। 

मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएँ अदालत ने मनज़ूर नहीं की, क्योंकि उनके खिलाफ आरोपों को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। 

उसके बाद अब संबंधित अदालत ने जमानत बॉन्ड्स और जमानतदारों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया के आदेश भी दिए हैं, जिससे रिहाई में एक दिन की देरी हुई। पुलिस को इन दस्तावेज़ों की वैधता की जांच के निर्देश दिए गए हैं। 

यह कदम 2020 के दंगों से जुड़े अभियोग के कानूनी क्रम में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।