img

शराब समाज, शराबप्रेमियों को लूट रहे

लखनऊ।। जिलाधिकारी जी0एस0 प्रियदर्शी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतगणना हेतु मद्यनिषेध घोषित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आने वाली समस्त देशी शराब,विदेशी मदिरा, बियर, भांग, ताड़ी, सैन्य कैण्टीन, एफ0एल09-9 एवं समस्त थोक अनुज्ञापनों को पूर्णतया बन्द रखने हेतु आबकारी अधिनियम की धारा.59 के अन्तर्गत मतगणना दिवस 11 मार्च 2017 को मतगणना की समाप्ति तक जनपद लखनऊ की समस्त आबकारी दुकानों,अनुज्ञापनों को बन्द रखने का आदेश दिया है।

इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थाे की मात्रा न तो संचय करेगा ओर न ही लेकर चलेगा। अगर किसी भी प्रकार का उलंघन किया गया तो होगी सक्तकार्यवाही । इसलिए 11 मार्च कोमतगणना दिवस के रूप में शांति के साथ रहे और किसी भी परक की रुकावट न डाले और ना ही किसी को डालने दे ।

 

--Advertisement--