कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश में 19 अक्टूबर से शिक्षण कार्य प्रारम्भ, होंगी ये शर्तें

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लखनऊ, 10 अक्टूबर यूपी किरण। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर प्रदेश में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों में कक्षा 9,10,11 एवं 12 में 19 अक्टूबर से शिक्षण कार्य भौतिक रूप से शुरू हो जाएगा। हालांकि स्कूल खोले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के तहत दी गई है।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों में सेनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हों तो,उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए।
डॉ. दिनेश शर्मा ने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को हैण्डवाश-सेनेटाइजर के प्रयोग के बाद ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। विद्यालयों में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

डॉ. शर्मा ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि छात्र स्कूल बसों या स्कूल से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाइज कराया जाए तथा बैठने की व्यवस्था में शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएं। विद्यार्थियों को 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था पहले की तरह जारी रखी जाए तथा इसे प्रोत्साहित किया जाए। जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाए। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि विद्यालय दो पालियों में संचालित किए जाए। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा-11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाए। एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उनके माता-पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही पठन-पाठन के लिए बुलाया जाए। विद्यालय में उपस्थिति के लिए लचीला रूख अपनाया जाए तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए।
उल्लेखनीय है कि 19 अक्टूबर से विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, आराधना शुक्ला ने शासनादेश जारी कर दिया है। इस सम्बन्ध में स्कूल खोलने से पूर्व स्वास्थ्य, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया गया है, जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

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