नैनीताल: हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव (DP Yadav) को भाटी हत्याकांड मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी।
उत्तर प्रदेश का यह बेहद चर्चित मामला था। जब डीपी यादव (DP Yadav) पर उनके खुद के राजनीतिक गुरु रहे महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। डीपी यादव उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बाद में सांसद भी बने थे ! 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन पर विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
15 फरवरी 2015 को डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा
मामले में पूर्व मंत्री व सांसद धर्मपाल यादव (DP Yadav), परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह को आरोपी बनाया गया था। 15 फरवरी 2015 को कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह देहरादून जेल में बन्द थे । इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस साल कोर्ट से डीपी यादव को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तीन बार शॉर्ट टर्म बेल मिल चुकी थी। अन्य आरोपियों की सजा पर अभी निर्णय नहीं आया है। यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं।
वहीं पिछले माह नैनीताल हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। (DP Yadav)
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