भुवनेश्वर। देश भर की तमाम अदालतों में जहां लाखों मामले पेंडिंग हैं। वहीं ओडिशा हाईकोर्ट (High Court) के सीनियर जज ने एक ही दिन में 32 मामलों में फैला सुनाकर मिसाल कायम की है। अफसरों ने बताया कि जस्टिस देवव्रत दास की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने ये निर्णय सुनाए। दरअसल एकल न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को 32 मामलों में फैसला सुनाया, इनमें से अधिकतर मामले राज्य में अपीलीय सिविल अदालतों के आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाएं थी। 32 में से 31 मामले दूसरी अपील से जुड़े हैं। इनमे भी कई 1988-1990 के दशक के है
एक केस में गंगाधर प्रधान नाम के एक व्यक्ति ने 1990 के एक मामले में दूसरी अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बालासोर जिले में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को भूमि की बिक्री में यथास्थिति के दावे को बरकरार रखा। बताया जाता है कि प्रधान गंगाधर ने 1990 में यह अपील करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उनके विरोधी पक्ष ने संपत्ति का कुछ हिस्सा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के अधिकारियों को बेच दिया। (High Court) वहीं एक अन्य केस में जस्टिस देवव्रत दास ने कालाहांडी के जिला कलेक्टर की अपील को बरकरार रखा। दरअसल जिला कलेक्टर ने साल 1999 में प्रहलाद अघरिया नाम के एक शख्स और अन्य लोगों की तरफ से सरकारी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ उड़ीसा हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।
ओडिशा हाईकोर्ट (High Court) के एक अतिरिक्त स्थायी वकील ने कहा कि एक ही दिन में 32 मामलों पर फैसला सुनाना अहम है। हालांकि, उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। उन्होंने ने कहा कि ’23 सितंबर तक 1.72 लाख केस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जिनमें से 67000 से अधिक मामले दीवानी रिट याचिका से जुड़े हैं। साथ ही लगभग 20000 मामले आपराधिक अपील के लंबित हैं। अदालतों को बैकलॉग को जल्द दूर करने की आवश्यकता है।’
बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को अदालतों में लंबित मामलों की जानकारी दी थी। उन्होंने संसद के मानसून सत्र में एक प्रश्न का जवाबा देते हुए कहा था कि देश भर की अदालतों में 4.83 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में 4 करोड़ से अधिक और सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से अधिक केस पेंडिंग हैं। (High Court)
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