अगर आपने ये कानून तोड़ा तो देना होगा एक करोड़ रुपए जुर्माना, अभी जानें इस एक्ट बारे में

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नई दिल्ली॥ यदि आप हवाई अड्डे या विमान के भीतर हुडदंग मचाने के फिराक में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। प्लेन हाइजैक या एयरपोर्ट में बम की अफवाह या एयरक्राफ्ट के अंदर एयर होस्टेस से बदतमीजी करने से पहले ये खबर पढ़ लें।

गवर्नमेंट अब ऐसे किसी भी छोटे-बड़े क्राइम के लिए आपके उपर इतना जुर्माना लगा सकती है कि उसे चुकाने में नानी याद आ जाए। केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा कानून में संशोधन करने जा ही है। इसके अंतर्गत नियम तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मंगलवार को मोदी सरकार ने लोकसभा में एयरक्राफ्ट एक्ट का संशोधन बिल पेश किया।

इस नए बिल के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या संस्थान ने सिविल एविएशन एक्ट का उल्लंघन किया तो 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को नया एयरक्राफ्ट संशोधन बिल-2020 पेश किया। नया बिल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एविएशन क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए तैयार किया गया है।

इसके अंतर्गत मंत्रालय इंडिया के सिविल एविएशन क्षेत्र में बिना इजाजत घुसपैठ करने या फिर मौजूदा नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगा सकता है। मौजूदा जुर्माने की रकम को 10 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ करने का प्रस्ताव भी इस बिल में जोड़ा गया है। मामले के जानकारों का कहना है कि पहली बार सिविल एविएशन मंत्रालय को देश हित में किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट की जांच का हक दिया जा रहा है।

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मंत्रालय भारतीय और विदेशी एयरलाइंस के नियमों के अनदेखी पर कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा नए एक्ट के अंतर्गत मंत्रालय मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो और सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो के किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने सिविल एविएशन नियमों को कड़े करने की रणनीति के अंतर्गत नए नियमों को मौजूदा कानून में जोड़ रही है। हाल ही में कैबिनेट ने बैठक में इस नए संशोधित बिल को मन्जूरी दी है।

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