सावधान- सोना बेचने से पहले जान लें ये नया नियम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

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नई दिल्ली॥ सोने के दाम निरंतर तेजी से बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक, ये 40 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि घर में रखा सोना बेच कर रुपया कमा लिया जाए। मगर ऐसा करने के पहले इसके बाद आने वाली परेशानियों को समझना ठीक रहेगा।

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यदि आपके पास पहले से सोना रखा है या गिफ्ट में मिला हुआ है, तो आप उसे बेच सकते हैं। मगर यहां पर टैक्स से जुड़े नियम जानना जरूरी हैं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। टैक्स के नियमों के मुताबिक, पहले ये देखा जाता है कि रखा या गिफ्ट में मिला सोना आपके पास कब से है, और उस वक्त उसका रेट क्या था।

जिसके पश्चात सोना बेचने पर होने वाले लाभ का हिसाब (calculation) लगाया जाता है। इसी लाभ के मुताबिक, कर लगता है। हालांकि लोग इस गोल्ड बेचने के दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर गिफ्ट मिलने पर नहीं देना होता है टैक्स ये तो सोना बेचने के नियम हैं, जिन पर कर लागू होता है।

मगर यदि किसी ने आपको गोल्ड गिफ्ट किया है, या आपको गोल्ड विरासत में मिला है, तो इस पर आपको कोई कर नहीं देना होता है। मगर यदि आप ये गोल्ड बाद में बेचते हैं, तो इस पर आपको होने वाले लाभ पर कर चुकाना होगा। आयकर विभाग इसे कैपिटल गेन लाभ की तरह मानता है। इसका जिक्र आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैटेगरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में दर्ज करनी होती है।

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