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चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव आज कभी भी रिहा होकर जेल से बाहर आ सकते हैं. चारा घोटाले के चर्चित डोरंडा ट्रेजरी घोटाला मामले में उन्हें जमानत मिल गई है. रांची सिविल कोर्ट में लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने जमानत बांड भरा है. बुधवार को हाईकोर्ट से लालू यादव की जमानत के आदेश को सिविल कोर्ट भेज दिया गया. उसके बाद आज उनके वकील ने जमानत का मुचलका भर दिया।

Lalu Prasad Yadav

आपको बता दें कि डोरंडा मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने इस मामले में जमानत देते हुए उन्हें 10 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने का आदेश दिया था. बताया जा रहा है कि कोट से रिहाई आदेश भी दे दिया गया है।

वहीँ आपको बता दें कि कोर्ट से लालू यादव को रिहा करने का आदेश रांची की बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है. बता दें कि लालू यादव फिलहाल कैदी के तौर पर इलाज के लिए भर्ती हैं। रिहा होने के बाद वह अब कैदी नहीं रहेंगे।

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