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केंद्र ने सोमवार को भारत में जन्मे उपदेशक जाकिर नाइक की अध्यक्षता वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया, फिलहाल जाकिर नाइक मलेशिया में बस चुके हैं.

आपको बता दें कि IRF को पहली बार 17 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। वहीँ एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आईआरएफ उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और जिनमें शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करने की क्षमता है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की राय है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से, संस्थापक और अध्यक्ष, जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ ​​जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म, असामंजस्य या विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाएँ जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

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