img

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटने की शक्तियां अब एएसआई और हेड कांस्टेबल को भी प्रदान कर दी है। ये अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर चालान काट सकेंगे।

पुलिस विभाग में बदलाव: एएसआई और हेड कांस्टेबल को मिली शक्ति

राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके पुलिस विभाग में एएसआई और हेड कांस्टेबल को बिगड़ैल वाहन चालकों के चालानों का निपटारा करने की अनुमति दी है। इससे अब तक के तरीके बदल जाएंगे।

अधिकृत धाराओं के तहत जुर्माना वसूल करने की अनुमति

परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एएसआई और हेड कांस्टेबल अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूल करने के लिए अधिकृत होंगे। यह नई योजना चालानों के निपटारे में सुधार कर सकती है और लंबित पड़े चालानों को तेजी से सुलझा सकती है।

हेड कांस्टेबल को नई शक्ति का फायदा

हेड कांस्टेबल को पहले चालान काटने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब इसे मिलने से चालानों के लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी। इससे वाहन अधिनियमों के चालानों के भुगतान में तेजी आएगी और ई-चालान करने में सुधार होगा।

 

--Advertisement--