गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम (Municipal Corporation) शनिवार यानी 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नौ दिनों के लिए मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश आज जारी कर सकता है। यह बात एक निगम के कर्मचारी ने बताई। उसने बताया कि शहर में 129 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों के मालिक नवरात्रि के दिनों आमतौर पर स्वेच्छा से दुकान बंद रखते हैं। वहीं कुछ सुरक्षा के कारणों से ऐसा करते हैं क्योंकि अतीत में राइट विंग ग्रुप ने जबरन उनकी दुकानें बंद करवा दी थीं। हालांकि अब ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब एमसीजी मांस की दुकानों को बंद करने काआधिकारिक आदेश जारी करेगा।
मीट की दुकानों से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाले एमसीजी के संयुक्त आयुक्त विजयपाल यादव ने बताया कि नौ दिन तक मांस की दुकानों पर नजर रखने के लिए 35 टीमें गठित की गई हैं। इस दौरान जिनकी दुकान खुली मिलेगी उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यादव के मुताबिक ‘एमसीजी संभवत: आज शनिवार को ये आदेश जारी करेगा। इस आदेश के शहर भर की मांस की दुकान मालिकों को नवरात्रि के दौरान अपनी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वार्डवार टीमों का गठन किया गया है।’ (Municipal Corporation
वहीं मीट दुकानों के मालिकों का कहना है कि वे दुकानें बंद रखेंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसी प्रथा चल रही है। एक मीट शॉप विक्रेता ने कहा कि , ‘हम पहले भी नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद करते रहे हैं क्योंकि एमसीजी अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए हमसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। हम इस साल भी नवरात्रि में दुकानें बंद रखेंगे, भले ही एमसीजी कोई निर्देश जारी करे या ना करे।'(Municipal Corporation
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