गुटखा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस राज्य में बैन हुआ तंबाकू, पकड़े गए तो होगी भारी आफत!

गुटखा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस राज्य में बैन हुआ तंबाकू, पकड़े गए तो होगी भारी आफत!

कर्नाटक को 'नशामुक्त' बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बेहद अहम और कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश भर में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।

ये सख्त आदेश 10 अगस्त 2026 से लागू हो चुका है और आगामी एक साल तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। आम जनता के स्वास्थ्य को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए उठाया गया यह कदम राज्य के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

छापेमारी और एक्शन मोड में प्रशासन

स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन काम करने वाले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस बड़े फैसले को लेकर आधिकारिक सरकारी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन अब पूरे कर्नाटक में विशेष छापेमारी और प्रवर्तन (Enforcement) अभियान चला रहा है।

नए नियम के मुताबिक, राज्य की सीमा के अंदर सिर्फ गुटखा बेचना ही जुर्म नहीं है, बल्कि इसका ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन), डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) और गोदामों में जमा करना भी पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विभाग की पैनी नजर है।

क्या है इस बैन का कानूनी आधार?

सरकार ने यह सख्त पाबंदी हवा में नहीं लगाई है। इसके पीछे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के कड़े नियम हैं। केंद्र सरकार और FSSAI के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ (जैसे गुटखा या पान मसाला) में निकोटिन या तंबाकू को नहीं मिलाया जा सकता। इसी नियम को आधार बनाते हुए कर्नाटक सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 (धारा 30(2)(a)) और 2011 के प्रावधानों की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बैन को कानूनी रूप दिया है।