मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 1 नवंबर से बड़ा बदलाव, जान लें ये नए और सख्त नियम
मुंबई और पुणे के बीच रोज सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के बहुप्रतीक्षित 'मिसिंग लिंक' पर 1 नवंबर 2026 से ट्रैफिक के नए और सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) रवींद्र सालुंखे ने नई स्थायी गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि सुरंगों की अनूठी तकनीकी संरचना और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक 1 नवंबर से मिसिंग लिंक पर भारी ट्रकों, पिकअप वैन और टाटा ऐस (Tata Ace) जैसे हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य ज्वलनशील और विस्फोटक खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले टैंकरों का प्रवेश भी पूरी तरह वर्जित होगा।
इन सभी प्रतिबंधित कमर्शियल और मालवाहक वाहनों को अब अनिवार्य रूप से एक्सप्रेसवे के पुराने (मूल) मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा। इस हाई-टेक मिसिंग लिंक रूट से गुजरने की अनुमति अब केवल प्राइवेट कार, जीप, अन्य निजी लाइट मोटर व्हीकल (Non-Transport LMV) और नियमित यात्री बसों को ही दी जाएगी। सुरंगों के अंदर यातायात को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए स्पीड लिमिट भी सख्ती से तय कर दी गई है।
अब इस रास्ते पर कार और जीप अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जबकि यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सफर पर निकलने से पहले वाहन चालक अपने रूट और गाड़ी की कैटेगरी जरूर चेक कर लें, मालवाहक वाहन भूलकर भी इस लिंक पर न आएं। ओवरस्पीडिंग या नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कैमरे की नजर रहेगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।