वाहन स्वामियों को झटका देने वाली खबर, जानें वरना होगी बहुत परेशानी

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बगैर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और रंगीन स्टीकर वाले वाहनों के विरूद्ध बृहस्पतिवार से फिर अभियान शुरू हो गया है। ऐसे वाहनों के विरूद्ध दिल्ली परिवहन विभाग ने चालान (जुर्माना) काटने का निर्णय लिया है। ये जुर्माना 5500 रुपये का होगा, जो HSRP और रंगीन स्टीकर दोनों मामले में लागू होगा यानी दोनों नहीं होने पर 11 हजार का चालान कटेगा। कार्रवाई दिल्ली के 11 जिलों में होगी। हर जिले में चार से 5 टीमें कार्य करेंगी।

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अदालत के आदेश पर परिवहन विभाग ने गाड़ियों पर HSRP और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य कर रखा है। इससे पहले 15 दिसंबर को अभियान शुरू किया गया था। उस वक्त तकरीबन दो हजार चालान काटे गए थे, मगर आठ दिन के बाद अभियान बंद कर दिया गया था। उस समय दिल्ली भर में बहुत कम टीमें लगाई गई थीं, किंतु अब पूरी तैयारी के साथ अभियान शुरू होने जा रहा है।

ये केवल 4 पहिया वाहनों के लिए अभियान होगा। दोपहिया को इसमें शामिल नहीं किया है। रंगीन स्टीकर दो पहिया वाहन के लिए नहीं है। ये सिर्फ चार पहिया वाहन के लिए है। दिल्ली या दूसरे प्रदेशों के जिन चार पहिया वाहनों की HSRP और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए आवेदन किया जा चुका है। उनका चालान (जुर्माना) नहीं होगा। उन्हें आवेदन वाली अपनी स्लिप दिखानी होगी। हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल तथा सीएनजी वाहनों के लिए है, जबकि डीजल गाड़ियों पर नारंगी रंग का स्टीकर लगाया जाना है।

 

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