नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से परेशान तमाम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीज किये गए वाहनों को बिना कस्टडी और पार्किंग चार्ज के छोड़ने का आदेश दिया है। सरकार की तरफ से ये छूट आगामी 30 सितंबर तक के लिए दी गयी है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह व्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए इसलिए की गई है। 30 सितंबर तक जो भी गाड़ियां यातायात के नियमों के उल्लंघन के चलते जब्त की गई हैं उन्हें बिना जुर्माने और पार्किंग चार्ज के ही छोड़ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि इस तरह की व्यवस्था को लेकर ऑटो टैक्सी ड्राइवरों द्वारा काफी समय से मांग की जा रही थी। अब दिल्ली सरकार इस व्यवस्था को अमल में लेकर आ रही है। आटो यूनियन के मेंबर्स का आरोप है कि टैक्सी जब्त होने के बाद परिवाह विभाग द्वारा ड्राइवर्स से मोटी रकम वसूली जाती है और पार्किंग चार्ज के नाम पर भी 400 रुपये की वसूली की जाती है जिससे टैक्सी ड्राइवर्स को काफी परेशानी होती थी लेकिन अब सरकार के इस फैसले से ड्राइवर्स को कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की समय सीमा को लेकर भी ऑर्डर निकाले हैं।
इस आदेश के अनुसार गाड़ियों के डॉक्यमेंट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपायर हो रहे हैं उनकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार भी ऐसे दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ा चुकी है। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का भी निर्णय लिया है। इसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले रजिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को माफ किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।