Punjab News: पंचायत चुनाव से पहले पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कराए गए इस बिल को पंजाब के राजवाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। मानसून सत्र में माननीय सरकार पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई।
नए राज्यपाल द्वारा विधेयक को हरी झंडी दिए जाने के साथ ही अब ये कानून बन जाएगा, जिससे पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो जाएगी। इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का इस बिल को हरी झंडी देना राजभवन और राज्य सरकार के बीच मधुर संबंधों का भी संकेत है।
पंजाब विधान सभा के पिछले मानसून सत्र में पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सदन ने 'पंजाब पंचायती नियम, 1994' में भी संशोधन किया।
इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। राज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी नहीं। संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने से अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जायेगी। पंजाब सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने के मूड में है।
'पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994' की धारा 12 (4) में संशोधन के साथ अब सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को एक इकाई मानकर आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया जाएगा, जबकि पहले जिले को एक इकाई माना जाता था। आरक्षण पैटर्न में बदलाव के साथ ही नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा।
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