Punjab News: पंजाब और हरियाणा अदालत ने एक महत्वपूर्ण केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को "हिजड़ा" (ट्रांसजेंडर) कहती है, तो यह मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक पत्नी की अपील पर की, जो पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले के खिलाफ थी।
इस मामले में, महिला की सास ने अदालत में कहा कि उसकी बहू अपने पति को हिजड़ा कहती थी। दंपत्ति की शादी 2017 में हुई थी। बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, महिला के शब्द मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं।
पोर्न देखने की आदी है महिला
पति ने अपनी तलाक की याचिका में यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पोर्न देखने की आदी है और वह देर रात तक जागती है, साथ ही उसकी बीमार मां से खाना भेजने के लिए कहती है। उसने यह भी कहा कि पत्नी उसे शारीरिक संबंध बनाने की अवधि रिकॉर्ड करने के लिए कहती थी।
वहीं, पत्नी ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि उसके ससुराल वाले उसे नींद की गोलियां देते थे तथा तांत्रिक से ताबीज पहनाते थे ताकि वह वश में आ सके।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पति और पत्नी पिछले 6 साल से अलग रह रहे हैं और उन्हें फिर से एक साथ लाना संभव नहीं है। अंततः, हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
--Advertisement--