पंजाब में आज से 'वोटर महाभियान' SIR शुरू: आपके घर आएंगे BLO, 2.14 करोड़ मतदाताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब पंजाब में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का महाभियान गुरुवार (25 जून 2026) से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वोटर लिस्ट को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए कमर कस ली है।
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने चंडीगढ़ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस अभियान के तहत राज्य के कोने-कोने में घर-घर जाकर गणना (वोटर वेरिफिकेशन) का काम किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हैं।
24 जुलाई तक चलेगी प्रक्रिया: 24 हजार से ज्यादा BLO संभालेंगे कमान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, यह विशेष अभियान 25 जून 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक पूरे एक महीने जारी रहेगा।
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बीएलओ की फौज: इस काम के लिए राज्यभर में कुल 24,453 बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) तैनात किए गए हैं।
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वोटर मैपिंग: ये अधिकारी पंजाब के 2.14 करोड़ मतदाताओं के घरों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचेंगे।
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अब तक का स्टेटस: सीईओ ने बताया कि राज्य में अब तक 1.84 करोड़ मतदाताओं (कुल संख्या का 86.02%) की सफलतापूर्वक मैपिंग की जा चुकी है, और शेष प्रक्रिया को इस अभियान के दौरान पूरा किया जाएगा।
आपके घर आने पर BLO क्या करेंगे?
जब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके घर पहुंचेंगे, तो उनकी कार्यप्रणाली और आपकी जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार होगी:
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फॉर्म का वितरण: बीएलओ आपके घर आकर आपको एसआईआर (SIR) फॉर्म की दो कॉपियां सौंपेंगे।
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फॉर्म भरने में सहायता: यदि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है, तो बीएलओ उसे भरने में आपकी पूरी मदद करेंगे।
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रसीद सौंपना: फॉर्म पूरी तरह भर जाने के बाद, बीएलओ एक कॉपी रसीद (Receipt) के तौर पर आपको सौंप देंगे और दूसरी कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखेंगे।
बतौर मतदाता आपको क्या करना होगा? (जरूरी गाइडलाइन)
इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से सहयोग की अपील की है:
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रंगीन पासपोर्ट फोटो: सभी मतदाता अपने और अपने परिवार के सदस्यों की नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो पहले से तैयार रखें, जिसे फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
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हस्ताक्षर और जमा: फॉर्म में अपनी सही जानकारियां भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर (Sign) करें और उसे अपने बीएलओ को ही सौंपें।
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अनिवार्य आदेश: मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने या नया नाम जोड़ने के लिए इस एसआईआर फॉर्म को भरकर जमा करना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य है।