मातृ मृत्यु की सूचना दें, एक हजार पाएं

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कुशीनगर।। सरकार ने मातृ मृत्यु रिपोर्टिंग में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 104 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर लांच किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर समुदाय आधारित मातृ मृत्यु की सूचना देने वाले को एक हजार रूपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

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सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ‘ सुमन’ कार्यक्रम के तहत 104 हेल्थ हेल्पलाइन पर समुदाय आधारित मातृ मृत्यु की प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को अपना भी व्यक्तिगत विवरण देना होगा, ताकि उसे एक हजार रूपये की धनराशि से लाभान्वित किया जा सके।

मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता डाॅ. रितेश तिवारी ने बताया कि यह धनराशि केवल समुदाय स्तर पर हुई मातृ मृत्यु की सूचना उक्त हेल्पलाइन नंबर पर देने वाले प्रथम सूचना प्रदाता को देय होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी प्रथम सूचना दे सकता है। प्रथम सूचना प्रदाता द्वारा समुदाय स्तर हुई मातृ मृत्यु की सूचना 104 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर पर ही देना होगा। सूचना प्रदाता उक्त सूचना दूरभाष के माध्यम से देगा।

प्रथम सूचना प्रदाता द्वारा प्रदान की गई मातृ मृत्यु की सूचना को 104 हेल्थ हेल्पलाइन वेब पोर्टल पर पंजीकरण करने वाला 104 हेल्थ हेल्पलाइन आपरेटर संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी एवं संबंधित ब्लाॅक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष तथा एसएमएस के माध्यम से मातृ मृत्यु की पूरी जानकारी देगा।

मृतक के बारें में देनी होगी यह सूचना

-मृतक गर्भवती का नाम, आयु, पति/ पिता का नाम, जनपद एवं ब्लाॅक का नाम, मृत्यु का स्थान, तिथि, मृत्यु का समय, एवं पीरियड आफ डेथ आदि ।

टीम करेगी मातृ मृत्यु की समीक्षा

परामर्शदाता ने बताया कि 104 हेल्थ हेल्पलाइन नंबर पर दी गयी समुदाय आधारित मातृ मृत्यु की सूचना की समीक्षा ब्लाॅक स्तर पर गठित टीम द्वारा किया जाएगा। साथ ही यह भी बताना है कि इस सूचना से किसी पर कोई कार्रवाही नहीं होगी बल्कि भविष्य के लिए योजना बनाने में आवश्यक होती है।

सूचना प्रदाता को देना होगा व्यक्तिगत विवरण

परामर्शदाता डाॅ.तिवारी ने बताया कि समुदाय आधारित मातृ मृत्यु की पहली सूचना देने वाले व्यक्ति को भी अपना व्यक्तिगत विवरण देना होगा।

उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले को अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, पहचान पत्र संख्या ( भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) जैसे-बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या,बैंक का नाम, शाखा तथा आईएफएससी कोड बताना होगा। मातृ मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रूपये का खाते में भुगतान मिलेगा।

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