Azam Khan की जमानत पर सुनवाई में देरी से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज़, कह दी ये बात

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हाई कोर्ट आजम खान की जमानत याचिका पर बुधवार, 11 मई को सुनवाई करेगा। वकील ने जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका पर कल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज तक फैसला नहीं सुनाया जा सका है.

Supreme Court - Azam Khan : Jauhar University

सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय का मखौल बताया और कहा कि वह बुधवार को ही मामले की सुनवाई करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आजम खान को 86 अन्य मामलों में जमानत दी गई है। आजम खान ने अपनी याचिका में उनके खिलाफ अपराध संख्या 312 के तहत 19 सितंबर 2019 को रामपुर के अजीमनगर थाने में आईपीसी 1860 की धारा 420, 467, 468, 471,447, 201, 120 बी और नुकसान की रोकथाम की धाराओं के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत 3 के तहत दर्ज प्राथमिकी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अंतरिम जमानत मांगी है. यह याचिका आजम खान के वकील लजफीर अहमद ने दायर की थी। इससे पहले आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 में उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके बाद में यूपी सरकार ने इस संबंध में कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए नई अर्जी दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई की। इसी मामले में आजम खान को अभी जमानत नहीं मिली है। आजम फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। पिछले साल उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे।

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