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भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर बृजभूषण शरण सिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। 

अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें बगैर इजाजत देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उन्हें बेल दिए जाने के साथ-साथ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी शर्तों को कड़ाई से पालन किया जाए। राउज एवेन्य कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह 25 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ यह जमानत दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सिंह के खिलाफ जांच और पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी चला था। केंद्र सरकार से इस मामले की जांच कराने और सजा दिलाने की मांग की गई थी। 

दिल्ली पुलिस ने पहसवानों की मांग पर केस दर्ज किया था। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद चर्चा में आए बृजभूषण शरण सिंह पहली बार इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में 18 जुलाई को पेश हुए थे और इस मामले में जमानत का अनुरोध किया। कई पदक विजेता पहलवानों और विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद बृजभूषण सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। बता दें कि इससे पहले अदालत ने बृजभूषण की याचिका पर गुरुवार सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसले का समय शाम 4 बजे का रखा था।

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