लॉकडाउन 4.0 को लेकर उद्धव सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए- महाराष्ट्र में क्या क्या खुलेगा

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नई दिल्ली॥ भारत में देशव्यापी ताला बन्दी का चौथा चरण शुरू हो चुका है। चूंकि इस बार राज्य सरकारों को फैसले लेने का अधिकार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार, अब राज्य में महज दो ही जोन होंगे। जिनमें पहला होगा रेड जोन और दसूरा नॉन रेड जोन होगा। नॉन रेड जोने में कुछ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की छूट दी गई है। जबकि रेड जोन वाले एरिया प्रतिबंधित होंगे।

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कोविड-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य में शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी है। इससे लोग घर बैठे शराब मंगा सकते हैं। डिलीवरी के ये दिशा निर्देश 22 मई से लागू होंगे।

लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत शिवसेना सरकार ने कुछ जरूरी चीजों पर छूट दी है। इसके अंतर्गत एग्जाम पेपर्स की कॉपियों को जांचने के लिए एक बार में 5 प्रतिशत कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी है। इसके अलावा वाहनों की रजिस्ट्री के लिए आरटीओ खोलने की इजाजत दी है। लोग अपने घरों का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नॉन रेड जोन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी।

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