img

UPS Calculation:  मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की है। जो नेशनल पेंशन योजना के समान होगी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि का पेमेंट किया जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को पेंशन का प्रावधान है। इसके अलावा न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन भी दी जाएगी।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है?

कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब उनके 12 महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत की एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस पेंशन के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा देनी होगी।

कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार को पेंशन का पेमेंट किया जाएगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 60 फीसदी होगी।

न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन भी प्रदान की जाएगी, जिसका अर्थ है कि जो कर्मचारी 10 साल तक सेवा करेंगे, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।

किसे फायदा होगा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकार इस योजना को लागू करती है तो उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और परिवार को भी पेंशन प्रदान करके वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की एक योजना है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने पर इस योजना में पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। यूपीएस और एनपीएस के बीच केवल एक विकल्प का चयन करना होगा। यदि आप यूपीएस विकल्प चुनते हैं तो एनपीएस को दोबारा कभी नहीं चुना जा सकता है। यदि एनपीएस का चयन किया जाता है तो यूपीएस का दोबारा चयन नहीं किया जा सकता है।

50 हजार की बेसिक सैलरी पर कितनी मिलेगी पेंशन?

इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 12 महीने बाद औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी गणना करने के लिए, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और एनपीएस के बजाय यूपीएस विकल्प चुनते हैं, यदि आपका अंतिम मूल वेतन 50 हजार रुपये है तो इस योजना के तहत आपको सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह 25 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता अलग होगा। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पेंशन 30 हजार मासिक है तो उसके परिवार को 18 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।

--Advertisement--