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Uttarakhand News: चर्चित कानून यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराधिकार के कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इस बदलाव के तहत यदि संतान की मृत्यु होती है, तो उसके मां बाप भी उसकी चल और अचल संपत्ति में हिस्सेदार होंगे। वर्तमान में पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का अधिकार केवल पत्नी को मिलता है, जिससे माता-पिता अक्सर बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी के माध्यम से इस गलती को खत्म किया जाएगा।

यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट हाल ही में सरकार को सौंपा गया है, जिसे अनुवादित कर विधि और न्याय विभाग के समक्ष तकनीकी समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लागू करने की तैयारी और समय की घोषणा कर सकती है।

ड्राफ्ट में विवाह और तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, और उत्तराधिकार संबंधी नियमों की प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि विवाह, तलाक, या अन्य संबंधित पंजीकरण नहीं कराया गया, तो क्या कार्रवाई की जाएगी।

समान नागरिकता कानून के तहत सभी पति-पत्नी को विवाह का पंजीकरण कराने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा, यदि उनकी शादी कानून लागू होने से पहले हुई है। इसके बाद, यूसीसी लागू होने के बाद विवाह करने वाले जोड़ों को तीन महीने का समय मिलेगा। इस प्रकार, यूसीसी के माध्यम से उत्तराधिकार कानून में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार देखने को मिलेंगे।
 

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