बाल के लिए करोडो का मुआवज़ा कभी सुना है! आपको बता दें कि दिल्ली में एक सैलून (Salon) पर महिला के गलत तरीके से बाल काटने पर बड़ा जुर्माना लगा है. दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने एक सैलून को महिला को दो करोड़ मुआवजा (Compensation) देने का निर्देश दिया है.
वहीँ आयोग के मुताबिक, सैलून ने न सिर्फ महिला के बाल गलत तरीके से काटे बल्कि गलत हेयर ट्रीटमेंट (Wrong Haircut and Treatment) देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाया. इस वजह से दो करोड़ रुपये को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश जस्टिस आरके अग्रवाल और डॉक्टर एसएम कांतिकर ने दिया है. यही नहीं, इस दौरान आयोग ने महिला की घटना के वक्त की आमदनी का भी ध्यान रखा.
एक अखबार के मुताबिक, यह घटना अप्रैल 2018 की है, जब एक महिला दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून में अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थी, लेकिन हेयर सैलून ने उनके बताए अनुसार बाल काटने के बजाए गलत तरीका अपनाया था, जिससे उनको अपने काम से हाथ धोने के साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ था. बता दें कि महिला हेयर प्रोडक्ट की मॉडल थी और उसने कई बड़े हेयर केयर ब्रांड (वीएलसीसी और पेंटीन) के लिए मॉडलिंग की थी. सैलून के गलत हेयर ट्रीटमेंट की वजह से महिला का मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा मुकाम बनाने का सपना टूट गया था.